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पंजाब के इन 3 मंत्रियों को हाई कोर्ट ने दी जमानत

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 कैबिनेट मंत्रियों को राहत दी है. हाई कोर्ट के जस्टिस राजमोहन सिंह, पंजाब के तीन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह मीट हेयर और हरभजन सिंह ई. टी। ओह रद्द की गई जमानत बहाल करने के लिए दायर याचिकाओं को मंजूर कर लिया है।कोर्ट ने तीनों को निचली अदालत में सुनवाई पूरी करने का भी निर्देश दिया है।

 उनकी ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पेश हुए वरिष्ठ वकील सुमित गोयल ने कोर्ट को बताया कि उक्त तीनों की जमानत का बकाया तरनतारन का है. जी। एम। 26 अगस्त को अदालत में पेश नहीं होने के कारण रद्द कर दिया गया था। साथ ही इन तीनों मंत्रियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि ये तीनों मंत्री निचली अदालत में उपस्थित नहीं थे क्योंकि उन्हें उस दिन केंद्र की एक योजना पर चर्चा के लिए कैबिनेट की बैठक में शामिल होना था। उनकी ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पेश हुए वरिष्ठ वकील सुमित गोयल ने कोर्ट को बताया कि उक्त तीनों की जमानत का बकाया तरनतारन का है. जी। एम। 26 अगस्त को अदालत में पेश नहीं होने के कारण रद्द कर दिया गया था। साथ ही इन तीनों मंत्रियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था।

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