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पीएसयू बैंक डिविडेंड भुगतान में रोक की कर सकती है मांग

सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग कंपनी सरकार से उसे डिविडेंड भुगतान से छूट देने की मांग पर विचार कर रही है। सूत्रों ने कहा कि वह 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले ऋण हानि प्रावधान की शुरुआत से पहले अपनी पूंजी को संरक्षित करने के लिए ऐसा करने की तैयारी कर रही है।

जनवरी में, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण-हानि प्रावधान के लिए अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण पर एक चर्चा पत्र जारी किया था। पिछले हफ्ते, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा कि वे अपनी पूंजी की स्थिति पर इन नियमों के प्रभाव की जांच करें। वर्तमान में, बैंक अपने द्वारा किए गए नुकसान पर प्रावधान करते हैं।

जब कोई तीन महीने तक खाते में बकाया राशि जमा नहीं करता है तो उसके लिए प्रोविजन किया जाता है। जिसमें वे प्रोविजन के तौर पर कुछ राशि अलग रखते हैं। हालांकि, घाटे के मॉडल में, बैंकों को जैसे ही तनाव के संकेत दिखाई देने लगते हैं, उसके बैंक को प्रावधान करना पड़ता है। जिससे बैंकों की पूंजी की आवश्यकता बढ़ेगी। क्योंकि उन्हें कुछ मानक संपत्तियों के लिए प्रावधान करना होगा।

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