Hindi News, Latest News in Hindi, हिन्दी समाचार, Hindi Newspaper
ब्रेकिंग न्यूज़भारत

बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह 2002 के बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की रिहाई और गुजरात दंगों के दौरान उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन सप्ताह के बाद सुनवाई करेगा।
शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार के वकील से दो सप्ताह के भीतर संबंधित रिकॉर्ड उसके सामने पेश करने को कहा।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया।

शीर्ष अदालत ने 25 अगस्त को इस मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और गुजरात सरकार से जवाब मांगा था।

अदालत ने माकपा नेता सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लौल और कार्यकर्ता रूप रेखा रानी की याचिका पर नोटिस जारी किया था।

इसने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि वे 11 दोषियों को मामले में पक्षकार के रूप में पेश करें, जिन्हें छूट दी गई है।

Related posts

20 साल तक दर्शकों का मनोरंजन कराने वाले लोकप्रिय शो सीआईडी ​​के निर्माता का निधन

Live Bharat Times

हरियाणा पंचायत चुनावों में जीती भाजपा की विचारधारा

Live Bharat Times

अगर आप भी अपने जीवन के दुखों को दूर करना चाहते हैं तो इस विशेष उपाय को करें

Live Bharat Times

Leave a Comment