Hindi News, Latest News in Hindi, हिन्दी समाचार, Hindi Newspaper
Other

विदेश से आते वक्त क्यों और कितनी मात्रा में कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती हे

विदेश यात्रा से वापसी के वक्त कितनी कीमत का सामान ला सकते हैं और उसकी कस्टम ड्यूटी के बारे में क्या नियम हैं, यह जानना जरूरी है।

जब भी कोई शख्स विदेश से भारत आता है तो एयरपोर्ट पर उसकी चेकिंग होती है। जो चीजें वह इस्तेमाल के लिए अपने साथ ले गया था, उनके अलावा अधिकतम 25 हजार रुपए का सामान विदेश से ला सकता है। अगर कोई शख्स विदेश में ही काफी दिनों से रह रहा है और वहां उन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है तो वह इस्तेमाल की गई चीजों के दायरे में होगा लेकिन इसके लिए सबूत (बिल वगैरह) देने होंगे। इन चीजों पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। इस्तेमाल की गई चीजों के अलावा 25 हजार रुपये कीमत की चीजें लाई जा सकती हैं लेकिन इनमें पिस्तौल व ड्रग्स जैसी वर्जित चीजें नहीं होंगी।

25 हजार रुपये से ज्यादा कीमत के सामान पर ड्यूटी अदा करनी होती है। हालांकि यह सामान पर्सनल इस्तेमाल के लिए होना चाहिए, न कि किसी कमर्शल यूज का। ऐसा होगा तो वह जब्त हो जाएगा।

कोई भी शख्स जब एयरपोर्ट पर उतरता है तो वहां उसे रेड या ग्रीन चैनल से गुजरना होता है। वहां कस्टम अधिकारी होते हैं। अगर 25 हजार रुपये से ज्यादा का सामान है तो पैसेंजर को रेड चैनल पार करना चाहिए और अपने सामान को दिखाना चाहिए। सामान की कीमत लगाई जाती है। इस दौरान पैसेंजर को तमाम रसीदें आदि दिखानी होती हैं। जितनी कीमत का सामान होगा, उसकी 36.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। कस्टम ड्यूटी चुकाकर भी अधिकतम 5 लाख रुपये तक का सामान ही ला सकते हैं। अगर गोल्ड और डायमंड जैसे आइटम हैं तो उनकी ड्यूटी विदेशी करंसी में ही अदा होगी

Related posts

पीएम मोदी ने शुरू किया इंडियन स्पेस एसोसिएशन, कहा- हमारा दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है

Live Bharat Times

रूस-यूक्रेन युद्ध अद्यतन: रूस के लिए बड़ा बदलाव; पुतिन के दो सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंटों में से एक मारा गया और एक घायल हो गया

ऑस्कर पैनल में नजर आएंगी काजोल और साउथ के सुपरस्टार सूर्या

Live Bharat Times

Leave a Comment